पोर्टल नीतियां :
पोर्टल के प्रयोक्ता भारतीय रेल संगठन से संपर्क करने प्रश्न पूछने, सूचना प्राप्त करने, स्पष्टीकरण लेने या किसी समस्या से निपटने के लिए पोर्टल का उपयोग करें । इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हे अर्थ सहित उन्हें बेव साइट उपलब्ध करवाई जाए ।
1. सभी भारतीय रेलों की बेवसाइटें होम पेज से सम्बद्ध "हमें सम्पर्क करे " (Contact Us) पेज तथा वेबसाइट में सभी प्रासांगिक स्थान अवश्य रखें ।
2. "संपर्क करें" पेज की पृच्छाओं (queries) की भिन्न किस्मों के विभिन्न खंडों की हैंडलिंग अर्थात शिकायत निपटान, फाइल की स्थिति, प्रक्रियात्मक विवरण इत्यादि के अनुसार कोटिबद्ध किए जाएं।
3. विभाग में महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं हेतु वैयक्तिक लोक व्यवहार (यदि लागू हो) के
लिए निर्दिष्ट समय के साथ-साथ सम्पर्क विवरण ई मेल पते सहित, टेलीफोन नं., फैक्स
नं., पत्र व्यवहार का पता अवश्य होने चाहिए । विभाग की नीति की विषयबस्तु में कार्यकर्त्ताओं की सूची बनाकर बेवसासइट में विवरण दिया जाए।
4. वेबसाइट पर गलत पाई गई सूचना को सुधारने (सही करने) हेतु एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए ।
वेब सूचना प्रबंधक, जो वेबसाइट पर विषय वस्तु के लिए उत्तरदायी है, को सम्पर्क विवरण उपलब्ध करवाए जाएं ।
राष्ट्रीय पोर्टल पर उपस्थिति:
मैकेनिज्म यह सुनिश्चित करने के लिए अवश्य रखा जाए कि राष्ट्रीय पोर्टल के क्रमिक संग्रहों सहित सभी नागरिक सेवाएं, फार्म , दस्तावेजों, योजनाएं आदि पंजीकृत की जाती है।
गौण अंतर्वस्तु :
गौण अंतर्वस्तु भिन्न–भिन्न श्रोताओं , घटनाओं तथा अवसरों के लिए अपेक्षित उपयुक्त प्राथमिक अन्तर्वस्तु के चयन तथा पैक्ेज से उत्पन्न होती है।
घटनाएं तथा उद्घोषणाएं:
भारतीय रेलवे की बेवसाइटों में विभिन्न घटनाओं एवं उदघोषणाओं को शामिल करते हुए एक भाग निम्न प्रकार होना चाहिए ।
1. वेबसाइट में राष्ट्रीय /राज्य स्तर की महत्ता वाली उदघोषाणाए प्रकाशित की जाए।
2. एक प्रासंगिक संगठन/मंत्रालय/विभाग/राज्य/केन्द्र द्वारा आयोजित किए जा रहे सार्वजनिककार्यक्रमों, जिनसे भारतीय रेल/भारत सरकार की महत्वपूर्ण छवि बनती है,से संबंधित उद्घोषणाएं ।
3. योजनाएं / अनुदान/ छात्रवृत्तियॉं / अघ्येतावृत्ति इत्यादि से संबंधित उद्घोषणाएं ।
4. प्राकृतिक आपदाओं / महामारियों इत्यादि से संबंधित चेतावनियां।
5. आपदाओं के दौरान राहत निधियों (फंड्स) की मांग तथा अन्य एजेन्सियों से सहायता की मांग ।
6. संकट काल में महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बरों का प्रदर्शन ।
सार्वजनिक कार्यक्रमों ( घटनाओं तथा उद्घोषणाओं संबंधी मार्गनिर्देश निम्न प्रकार है :
1. किसी घटना या घटित होने वाली घटना से सम्बद्ध सम्वपावधि बीत जाने पर या उसकी उद्घोषणा होने बाद वह अपनी प्रासांगिकता खो देती है । इसलिए उस उद्घोषणा को छोड़ देना अथवा संग्रह कर लेना चाहिए ।
2. सभी महत्वपूर्ण उदघोषणाओं को व्यापक रूप में सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर भी प्रकाशित किया जाना चाहिए ।
3. उदघोषणाएं आसान अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषा में सभी की समझ में आने वाली बोली में की जाएं ।
3.
"सम्बद्ध लिंक्स"
संबंधित सूचना के "सम्बद्ध संपर्क" हेतु वेबसाइट के भिन्न-भिन्न मॉड्यूलों में प्रत्येक अंतर्वस्तु विषय हेतु एक खंड की व्यवस्था को जानी चाहिए ।
1. वैब साइट में शामिल किया गया प्रत्येक विषय अन्य सरकारी बेवसाइट, जो विषय पर आगे विवरण उपलब्ध कराती है, से कुछ सम्बद्ध संपर्क रखे जाएं।
2. प्रत्येक सम्बद्ध सम्पर्क हेतु होमपेज अथवा वेबपेज का संपूर्ण यू.आर.एल. बेबसाइट का पूर्ण शीर्षक जो स्क्रीन पर प्रकट होता है, ठीक तरह से अवश्य उपलब्ध काराया जाना चाहिए ।
3. यू. आर. एल. की बैधता तथा परिशुद्धता की नियमित आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जानी चाहिए कि सूचना प्रसांगिक है और संपर्क पता ठीक है।
4. केवल सरकारी बेवसाइटों / वेब पेजों को ही आगे को सूचना हेतु "सम्बद्ध सम्पर्क" के रुप में व्यवहार की जाए क्योंकि प्राइवेट बेबसाइट पर सूचना की सत्यवादिता (सत्यता) और उपलब्धता पर कोई अंकुश नहीं है।