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कार्मिक

कार्मिक विभाग का संगठन चार्ट
 

 

शक्तियां और कर्तव्य

 
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
डी.एम.डब्ल्यू./पटियाला के मानव संसाधन विभाग का प्रमुख होता है। वह औद्योगिक संबंधों के रखरखाव और सभी कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। वह इकाई के स्टाफ और सभी संबंधित कर्मियों के कार्यों को देखता है। संपर्क नं.: कार्यालय 0175-2396700 और आवासीय 2307178
 
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी:
वह कार्मिक विभाग के सभी अनुभागों के अधिकारी हैं। उनका कार्यालय डी.एम.डब्ल्यू./पटियाला के प्रशासनिक भवन में स्थित है। संपर्क नं .: कार्यालय 0175-2396702
 
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी:
वह अपने नाम के नीचे सूचीबद्ध अनुभागों के तत्काल नियंत्रक अधिकारी हैं। वह उप मुख्य कार्मिक अधिकारी के तत्काल नियंत्रण में काम करते है। वह उपरोक्त वर्गों में काम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। उनका कार्यालय डी.एम.डब्ल्यू./पटियाला के प्रशासनिक भवन में स्थित है। संपर्क नं.: कार्यालय 0175-2396704 और मोबाइल नं. 9779242603
सहायक कार्मिक अधिकारी/ कल्याण:
वह अपने नाम के नीचे सूचीबद्ध अनुभागों के तत्काल नियंत्रक अधिकारी हैं। वह उप मुख्य कार्मिक अधिकारी के तत्काल नियंत्रण में काम करते है। वह उपरोक्त वर्गों में काम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। उनका कार्यालय डी.एम.डब्ल्यू./पटियाला के प्रशासनिक भवन में स्थित है। संपर्क नं.: कार्यालय 0175-2396708 और मोबाइल नं. 9779243604
 
विधि अधिकारी:
वह अपने नाम के नीचे सूचीबद्ध वर्गों के तत्काल नियंत्रक अधिकारी हैं। वह उप मुख्य कार्मिक अधिकारी के तत्काल नियंत्रण में काम करते है। उनका कार्यालय डी.एम.डब्ल्यू./पटियाला के प्रशासनिक भवन में स्थित है। संपर्क नं.: कार्यालय 0175-2396728 और मोबाइल नं. 9779582140.
 
सहायक कार्मिक अधिकारी/ बिल:
वह अपने नाम के नीचे सूचीबद्ध अनुभागों के तत्काल नियंत्रक अधिकारी हैं। वह उप मुख्य कार्मिक अधिकारी के तत्काल नियंत्रण में काम करते है। वह उपरोक्त वर्गों में काम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। उनका कार्यालय डी.एम.डब्ल्यू./पटियाला के प्रशासनिक भवन में स्थित है। संपर्क नं .: कार्यालय 0175-2396468 और मोबाइल नं. 8146641887.
 
स्थापना अनुभाग-I:
यह अनुभाग काडर यानी पदोन्नति, एम.ए.सी.पी., अंतर रेलवे स्थानांतरण, अंतर कर्मशाला स्थानांतरण, पी.एफ. एडवांस, उच्च अध्यन/ पद/ पासपोर्ट/ विदेश यात्रा हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र, वरिष्ठता का रख-रखाव और सभी तकनीकी कर्मचारियों के अन्य संबंधित मामलों से संबंधित है। इस अनुभाग की देखरेख श्रीमती वंदना पुरी, मुख्य कार्यालय अधीक्षक द्वारा की जाती है। उनके कार्यालय का संपर्क नं. 6714 है।
 
स्थापना अनुभाग-II:
यह अनुभाग काडर यानी पदोन्नति, एम.ए.सी.पी., अंतर रेलवे स्थानांतरण, अंतर कर्मशाला स्थानांतरण, पी.एफ. एडवांस, उच्च अध्यन/ पद/ पासपोर्ट/ विदेश यात्रा हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र, वरिष्ठता का रख-रखाव और सभी तकनीकी कर्मचारियों के अन्य संबंधित मामलों से संबंधित है। इस अनुभाग की देखरेख श्रीमती सुरेन्द्र कौर, मुख्य कार्यालय अधीक्षक द्वारा की जाती है। उनके कार्यालय का संपर्क नं. 6716 है।
 
एच.आर.एम.एस. सेक्शन:
यह अनुभाग डी.एम.डब्ल्यू. के सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों (वित्त और आर.पी.एफ़. को छोड़कर) के सर्विस रिकॉर्ड, पर्सनल फाइल एवं लीव खाते के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है जैसे कि सर्विस रिकॉर्ड में वार्षिक इंक्रीमेंट, पदोन्नति, एम.ए.सी.पी, पुरस्कार, दंड की प्रविष्टियां और उनसे संबंधित दस्तावेज़ उनके निजी फ़ाइल में संलग्न करने का कार्य। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के अवकाश खाते में उनकी अवकाश का ब्योरा दर्ज़ करने का कार्य। रेलवे आचरण नियम, 1966 के तहत व्यक्तिगत लेन-देन के मामलों से संबंधित कार्य तथा इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न कार्य जैसे कि नाम में परिवर्तन, एच.बी.ए व्याज जमा करवाना, रेलवे में नियुक्ति होने के बाद प्राप्त की गई शिक्षा व जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन, अवकाश अतिक्रमण, पदोन्नति के समय कर्मचारियों के पुरस्कार व दंड कि विवरणी आदि। कर्मचारियों द्वारा भरे गए (चयन पद के पदों हेतु) आवेदन की की जाँच उनके सेवा पुस्तिका द्वारा की जाती है। एच.आर.एम.एस. संबन्धित सभी प्रकार के कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किये जाते है। इस अनुभाग की देखरेख श्रीमति हरप्रीत कौर, मुख्य कार्यालय अधीक्षक द्वारा की जाती है। उनके कार्यालय का संपर्क नं. 6738 है।
 
भर्ती और सेटलमेंट अनुभाग:
यह अनुभाग सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति, स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति और मृत्यु (लेखा और आर.पी.एफ. को छोड़कर) संबंधी मामलों का निपटान समयनुसार करता है। इसके अतिरिक्त इस अनुभाग द्वारा ग्रुप ‘सी’ और भूतपूर्व ग्रुप ‘डी’ के विभिन्न कोटे के अंतर्गत एवं अनुकंपा के आधार पर सीधी भर्तियाँ की जाती है। अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत,  डी.एम.डब्ल्यू./ पटियाला में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इस अनुभाग की देखरेख श्री मुल्ख राज, मुख्य कर्म. एवं हित निरक्षक द्वारा की जाती है। उनके कार्यालय का संपर्क नं. 6754 है।
 
गोपनीय सेल:
इस अनुभाग द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों और राजपत्रित अधिकारियों के पदोन्नति (चयन व गैर-चयन) से संबंधित गोपनीय कार्य किये जाते हैं, पदोन्नति हेतु राजपत्रित अधिकारियों की उपयुक्तता (तदर्थ आधार के पर) जे.ए. ग्रेड के स्तर तक एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के वरिष्ठ तकनीशियन एवं तकनीशियन ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्तता का निर्धारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अराजपत्रित कर्मचारियों को एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडशन उनके उपयुक्तता का निर्धारण किया जाता है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में उनका उपयुक्तता टेस्ट करवाया जाता है। इस अनुभाग की देखरेख श्री हरजिंदर कुमार माहे, मुख्य कार्यालय अधीक्षक द्वारा की जाती है। उनके कार्यालय का संपर्क नं. 6736 है।
 
पास और सामान्य अनुभाग:
यह अनुभाग रेलवे बोर्ड को विभिन्न प्रश्नों के संकलन, विविध प्रकार की विवरणी प्रस्तुत करने और संसद प्रश्नों के उत्तर भेजने के मामलों में समन्वय करता है। इस अनुभाग द्वारा टी एंड पी वस्तुओं का लेखा-जोखा रखा जाता है। इस अनुभाग द्वारा मेडिकल और उमीद कार्ड बनाए जाते है। कार्मिक विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की सामान्य आवश्यकताओं (लेखन सामग्री समेत) की पूर्ति की जाती है। प्रेषण, नीति अनुभाग स्थापना मामलों से संबंधित नीति निर्देश के रखरखाव से संबंधित है। इस संबंध में आवश्यक पत्राचार भी इस अनुभाग द्वारा किए जाते है। आई.आर.ई.सी. जिल्द-I & II, आई.आर.ई.एम. जिल्द-I & II, रेलवे कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968, रेलवे  (आचरण) नियम, 1966, रेलवे कर्मचारी (पास) नियम, 1993, रेलवे कर्मचारी (पेंशन) नियम, 1993, की प्रतियां मास्टर सर्कुलर, रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न प्रशासनिक निर्देशों का संकलन और डेटा (हार्ड और सॉफ्ट दोनों रूप में) आदि। इसके अतिरिक्त, इस अनुभाग द्वारा डी.एम.डब्ल्यू. (आर.पी.एफ़. और लेखा विभाग को छोड़कर) में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को सुविधा पास/ पी.टी.ओ. जारी किए जाते है। सभी मानार्थ पास और विशेष पास सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को उसी दिन जारी किए जाते हैं। इस अनुभाग की देखरेख श्रीमति नीरज भल्ला, मुख्य कार्यालय अधीक्षक द्वारा की जाती है। उनके कार्यालय का संपर्क नं. 6720 व 6730 है।
 
कल्याण अनुभाग:
यह अनुभाग डी.एम.डब्ल्यू. में विभिन्न कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस अनुभाग द्वारा विभिन्न निधि जैसे कि एस.बी.फ. व ई.बी.एस. आदि की निगरानी की जाती है। कर्मचारी परिषद के साथ संपर्क बनाए रखना इस अनुभाग का कर्तव्य है। इनकी बैठकों की कार्यवाही और मिनट सार्वजनिक नहीं होती हैं। इस अनुभाग द्वारा एडवांस मामले जैसा कि हाउस बिल्डिंग एडवांस और पर्सनल कंप्यूटर एडवांस से संबन्धित कार्य किये जाते है। यह सभी प्रकार के दस्तावेजों, विभिन्न रजिस्टरों और अग्रिमों के लिए बजट आदि का रखरखाव करता है। इस अनुभाग की देखरेख श्री गुरपताप सिंह, मुख्य कर्म. एवं हित निरक्षक द्वारा की जाती है। उनके कार्यालय का संपर्क नं. 6726 है।
 
संपर्क (आरक्षण) अनुभाग:
यह अनुभाग डी.एम.डब्ल्यू. में विभिन्न आरक्षण प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। पदोन्नति के समय रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ आरक्षण के कोटे से सीधी भर्ती के सभी प्रस्तावों की निगरानी इस अनुभाग द्वारा की जाती है। एस.सी./एस.टी. एवं ओ.बी.सी. एसोसिएशन के साथ संपर्क बनाए रखना इस अनुभाग का कर्तव्य है। इनकी बैठकों की कार्यवाही और मिनट सार्वजनिक नहीं होती हैं। इस अनुभाग की देखरेख श्री यश पॉल, कर्म. एवं हित निरक्षक द्वारा की जाती है। उनके कार्यालय का संपर्क नं. 6726 है।
 
राजपत्रित अनुभाग:
इस अनुभाग द्वारा चयन, ग्रुप ‘बी’ के कर्मचारियों की पदोन्नति, पोस्टिंग, स्थानांतरण और ग्रुप ‘ए’ व ग्रुप ‘बी’ अधिकारियों के अन्य संबंधित पत्राचार के कार्य किये जाते है। इस अनुभाग की देखरेख श्रीमति सविता पुरी, कार्यालय अधीक्षक द्वारा की जाती है। उनके कार्यालय का संपर्क नं. 6732 है।
 
कानूनी सेल:
कार्मिक विभाग के कानूनी सेल को स्थापना मामलों और अन्य मामलों से संबंधित अदालती मामलों से निपटने के लिए काम सौंपा जाता है। जिला न्यायालय, माननीय कैट, उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कर्मचारियों और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर किए गए अदालती मामलों से संबंधित कानूनी सेल। यदि निचली अदालत का निर्णय रेलवे बोर्ड की नीति को प्रभावित करता है, तो कानूनी सेल माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील करता है। उपरोक्त के अलावा, यह अनुभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस अनुभाग की देखरेख श्री ललित मोहन मोंगा, विधि अधिकारी द्वारा की जाती है। उनके कार्यालय का संपर्क नं. 6728 है।
 
डी एंड ए.आर.:
सभी अराजपत्रित कर्मचारी और राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ सभी अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों की निगरानी इस अनुभाग द्वारा की जाती है। यहां बनाए जा रहे नियंत्रण रजिस्टर से सीरियल इंडेक्स नंबर आवंटित करने के बाद डी एंड ए. आर. मामलों की स्थिति की ट्रैकिंग के अलावा, यह अनुभाग अनुशासनात्मक अधिकारियों द्वारा एन.आई.पी. को जारी किए जाने से पहले वेट करता है। यह डी एंड ए. आर. मामलों के नीति अनुभाग के रूप में भी कार्य करता है।
 
बिल अनुभाग:
मासिक वेतन बिल तैयार करना, डेटा फीड करना और ई.डी.पी. केंद्र के सहयोग से डी.एम.डब्ल्यू. (आर.पी.एफ. और वित्त विभाग को छोड़कर) के सभी कर्मचारियों को वेतन का समय पर भुगतान, जो कम्प्यूटरीकृत वेतन बिलों को बैंक के माध्यम से वेतन का 100% भुगतान उत्पन्न करता है। सभी प्रकार के अग्रिमों और उसकी वसूली पर ब्याज की गणना। माह के अंतिम दिन अधिकारियों, मंत्रालयिक कर्मचारियों और कार्यशाला के पर्यवेक्षकों को नियमित वेतन का भुगतान किया जाता है। अन्य सभी तकनीकी कर्मचारियों (कारीगरों) को नियमित वेतन अगले महीने की 9 तारीख को दिया जाता है। बिल दो भागों में तैयार किए जाते हैं गैर-तकनीकी और तकनीकी कर्मचारियों के लिए। महीने के दौरान, पहले दौरे का कार्य 6 से 23 तारीख को किया जाता है और दूसरे दौरे का कार्य 24 से 5 तारीख से बाद के महीने में किया जाता है। पूरे महीने के दौरान सभी कर्मचारियों को नियमित वेतन बिल, अनुपूरक बिल, प्रोत्साहन, टी.ए. और कर्मचारियों के भुगतान से संबंधित अन्य सभी प्रकार के काम बिल सेक्शन द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ ही, आयकर विभाग, पी.एल.बी., फॉर्म 16 जारी करना, डी.ए. बकाया से संबंधित कार्य भी लेखा विभाग और ई.डी.पी. केंद्र के साथ समन्वय में किया जाता है। इस अनुभाग की देखरेख श्रीमति नीरज भल्ला, मुख्य कार्यालय अधीक्षक द्वारा की जाती है। उनके कार्यालय का संपर्क नं. 6718 है।
 
ए.पी.ए.आर.:
यह विभाग सभी विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों (आर.पी.एफ. और वित्त विभाग को छोड़कर) के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इस अनुभाग की देखरेख श्रीमति हरप्रीत कौर, मुख्य कार्यालय अधीक्षक द्वारा की जाती है। उनके कार्यालय का संपर्क नं. 6742 है।
 
डी.एम.डब्ल्यू./ पटियाला में कर्मचारी कल्याण गतिविधियाँ
डी.एम.डब्ल्यू./ पटियाला में कर्मचारी कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:- 
1. स्टॉफ कैंटीन: कारख़ाना कानून अधिनियम, 1948 की धारा 46 में शामिल वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, एक स्टाफ कैंटीन डी.एम.डब्ल्यू./ पटियाला में उपलब्ध कराई गई है। डी.एम.डब्ल्यू./पटियाला और अन्य कार्यालयों से ड्यूटि पर आए कर्मचारियों को कैंटीन द्वारा चाय, नाश्ते के साथ-साथ भोजन रियायती दरों पर प्रदान किए जाते है। ईंधन और बर्तनों की लागत रेलवे द्वारा वहन की जाती है। विभिन्न मदों के लिए प्रभारित दरें निम्नानुसार हैं:-  
मद
प्रति आइटम की दर
आवृत्ति
सेवन
दोपहर का भोजन
@रु. 20.00
रोज
45-50
चाय
@रु. 5.00
दो बार
250
नाश्ता
@रु. 5.00
रोज
850
बैठने की क्षमता
480
-
-
स्टाफ की संख्या
भूतपूर्व ग्रुप ‘डी’ = 08
ग्रुप ‘सी’ = 02
-
 
2. स्टाफ क्लब: स्टाफ का एक निर्वाचित निकाय स्टाफ़ क्लब चलाता है जो डी.एम.डब्ल्यू. के बच्चों और कर्मचारियों को इनडोर, आउटडोर गेम्स की सुविधाएँ प्रदान करता है। स्‍टाफ क्‍लब में एक स्‍वीमिंग पूल की  सुविधा उपलब्ध कारवाई गई है। स्टाफ क्लब द्वारा पुस्तकालय की सुविधा भी प्रदान की जाती है। सदस्यता के लिए रु. 10/- प्रति माह अंशदान किया जाता है। इसके अलावा कर्मचारी लाभ कोष से स्वीकार्य अनुदान भी संस्थान को दिया जा रहा है।
3. हॉलिडे होम: हॉलिडे होम का कोई कमरा नहीं है जिसे डी.एम.डब्ल्यू. द्वारा नियंत्रित किया जाएं। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



Source : PLW आधिकारिक वेबसाइट पर आपका स्वागत है! CMS Team Last Reviewed on: 14-06-2023  

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