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सुरक्षा

संगठन चार्ट

 

पी.एल.डब्ल्यू. /पटियाला के सुरक्षा विभाग का नेतृत्व रेलवे सुरक्षा बल के सहायक सुरक्षा आयुक्त श्री अजय कुमार कर रहे हैं। आरपीएफ अधिनियम में परिकल्पित रेलवे सुरक्षा बल की भूमिका और कर्तव्य हैं: -

• रेलवे संपत्ति, यात्री परिसर और यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए।

• रेलवे संपत्ति और यात्री परिसर मै किसी भी बाधा को दूर करने के लिए।

• रेलवे संपत्ति,यात्री परिसर और यात्रियों की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा के लिए अनुकूल कोई अन्य कार्य करना।

आरपीएफ यात्री सुविधा से संबंधित कर्तव्यों का पालन करता है, यात्रियों की सरंक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, अनधिकृत हॉकरों,  बिना टिकट यात्रियों, भिखारियों और शरारती तत्वों, अतिचारियों आदि के खिलाफ कार्रवाई।

इसके अलावा, केंद्रीय पुलिस संगठन (सीपीओ) के रूप में आरपीएफ को आंदोलनों, मेलों आदिसे संबंधित कर्तव्यों का पालन करना होता है।

आरपीएफ का उद्देश्य रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में अपराधियों के खिलाफ एक कठोर लड़ाई को अंजाम देना है, सभी असामाजिक तत्वों की गाड़ियों और रेलवे परिसरों को हटाकर यात्री सरंक्षा और सुरक्षा को सुगम बनाना, दक्षता में सुधार करने में रेलवे के अन्य विभागों के साथ सहयोग करना तथा भारतीय रेलवे की छवि, सरकारी रेलवे पुलिस / स्थानीय पुलिस और रेलवे प्रशासन के बीच एक सेतु का काम करती है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबंधन तकनीकों को अपनाती है।

 

क्र.सं.
विवरण
उत्‍तरदायित्‍व
1
सहायक सुरक्षा आयुक्‍त
सहायक सुरक्षा आयुक्‍त बेहतर संरक्षा , सुरक्षा तथा रेलवे संपत्ति के निर्बाध संचालन के साथ – साथ अपने नियंत्रण, में एक प्रभावी /दक्ष प्रशासनिक फोर्स को तैयार करने के लिए उत्‍‍तरदायी भी होंगे । वे स्‍थापना संबंधी सभी मामलों तथा फोर्स संबंधित भर्ती के कार्यों को भी अपने नियंत्रण में रखेंगे । वे अपने उच्‍च अधिकारियों तथा इस यूनिट में कार्यरत सभी अधिकारियों के साथ जुड़े रहेंगे तथा रेल प्रशासन तथा सिविल प्रशासन के मध्‍य संपर्क तथा सहयोग कायम रखेंगे ।
2
निरीक्षक
 रेलवे प्रापर्टी की संरक्षा तथा उसे सुरक्षित रखने का उत्‍तरदायित्‍व इंस्‍पैक्‍टर संभालते है तथा अपराध के विरूद्ध संघर्ष करते है। यह रेलवे की संपत्ति तथा उसकी संरक्षा के बेहतर बनाने के प्रति भी उत्‍तरदायी होंगे । रेलवे संपत्ति की चोरी के अवसरों तथा उठाईगिरी के दुरूपयोग इत्‍यादि को कम करने के लिए भी जिम्‍मेदारी होंगे। वे यार्ड , डिपों , स्‍टोर तथा वर्कशॉप आदि में अचानक या सूचना देकर जांच कर रेल राजस्‍व में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी जिम्‍मेदार होंगे । यह आर पी एफ पोस्‍ट , पी.एल.डब्ल्यू.  , पटियाला में आर पी एफ स्‍टाक के पयवेक्षक के लिए उत्‍तरदायी होंगे ।   
3
उप निरीक्षक
 रेलवे सम्‍पत्ति की संरक्षा, उसे सुरक्षित रखने तथा अपराध के विरूद्ध संघर्ष करते हैं। यह रेलवे की संपत्ति तथा उसकी संरक्षा के बेहतर बनाने के लिए जिम्‍मेदार होंगे । यह रेलवे संपत्ति ( यू.पी) अधिनियम 1966 के तहत अपराधियों के गिरफतार तथा उनसे संबंधित सभी कानूनी कार्यवाहियों को करने के लिए उत्‍तरदायी होंगे ।  
4
सहायक उप निरीक्षक
रेलवे सम्‍पत्ति की संरक्षा, उसे सुरक्षित रखने तथा अपराध के विरूद्ध संघर्ष करते हैं। यह रेलवे की संपत्ति तथा उसकी संरक्षा के बेहतर बनाने के लिए जिम्‍मेदार होंगे । यह रेलवे संपत्ति ( यू.पी) अधिनियम 1966 के तहत अपराधियों के गिरफतार तथा उनसे संबंधित सभी कानूनी कार्यवाहियों को करने के लिए उत्‍तरदायी होंगे ।

 

 

 

 

                        

 

 



Source : PLW आधिकारिक वेबसाइट पर आपका स्वागत है! CMS Team Last Reviewed on: 11-02-2022  

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