पी.एल.डब्ल्यू. /पटियाला के सुरक्षा विभाग का नेतृत्व रेलवे सुरक्षा बल के सहायक सुरक्षा आयुक्त श्री अजय कुमार कर रहे हैं। आरपीएफ अधिनियम में परिकल्पित रेलवे सुरक्षा बल की भूमिका और कर्तव्य हैं: -
• रेलवे संपत्ति, यात्री परिसर और यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए।
• रेलवे संपत्ति और यात्री परिसर मै किसी भी बाधा को दूर करने के लिए।
• रेलवे संपत्ति,यात्री परिसर और यात्रियों की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा के लिए अनुकूल कोई अन्य कार्य करना।
आरपीएफ यात्री सुविधा से संबंधित कर्तव्यों का पालन करता है, यात्रियों की सरंक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, अनधिकृत हॉकरों, बिना टिकट यात्रियों, भिखारियों और शरारती तत्वों, अतिचारियों आदि के खिलाफ कार्रवाई।
इसके अलावा, केंद्रीय पुलिस संगठन (सीपीओ) के रूप में आरपीएफ को आंदोलनों, मेलों आदिसे संबंधित कर्तव्यों का पालन करना होता है।
आरपीएफ का उद्देश्य रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में अपराधियों के खिलाफ एक कठोर लड़ाई को अंजाम देना है, सभी असामाजिक तत्वों की गाड़ियों और रेलवे परिसरों को हटाकर यात्री सरंक्षा और सुरक्षा को सुगम बनाना, दक्षता में सुधार करने में रेलवे के अन्य विभागों के साथ सहयोग करना तथा भारतीय रेलवे की छवि, सरकारी रेलवे पुलिस / स्थानीय पुलिस और रेलवे प्रशासन के बीच एक सेतु का काम करती है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबंधन तकनीकों को अपनाती है।