संगठन चार्ट

रेलवे सतर्कता संगठन का वर्तमान स्वरूप आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में गठित, रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति (1955),संथानम समिति (1964) और प्रशासनिक सुधार आयोग (1970) की सिफारिशों तथा तदोपरांत समय – समय पर समीक्षा का परिणाम है। वर्तमान में, संथानम समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप स्थापित केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्र सरकार के सभी विभागों का अधीक्षक सतर्कता प्रभारी है।
रेलवे सतर्कता संगठन, सदस्य (कर्मचारी) / रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करता है जो सतर्कता के कार्यात्मक सदस्य प्रभारी हैं। सलाहकार (सतर्कता), रेल मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं और सीवीसी को रिपोर्ट करते हैं।
संगठन
संगठन एक दो स्तरीय संगठन है जो रेलवे बोर्ड और जोनल रेलवे मुख्यालय में कार्य करता है।
PLW के सतर्कता संगठन का नेतृत्व PLW के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री रजनीश बंसल कर रहे हैं।
उन्हें श्री प्रमोद कुमार,Dy.CVO द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्य कार्य
· पूर्व रोकधाम सतर्कता
· निगरानी और जांच
· निवारक दंडात्मक कार्रवाई
शिकायत
सभी शिकायतें शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर और पूर्ण पहचान, यानी नाम, पता, आदि के तहत होनी चाहिए। बेनामी और छद्म नाम वाली शिकायतें आम तौर पर विचारणीय नहीं होती हैं और दर्ज नहीं की जाती हैं। शिकायतकर्ता द्वारा वांछित होने पर शिकायतकर्ता का नाम और पहचान गुप्त रखी जाती है।
शिकायतें सीधे रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय या क्षेत्रीय रेलवे / उत्पादन इकाई के सतर्कता संगठन से की जा सकती हैं। किसी भी रेलवे प्रशासनिक प्राधिकरण,केंद्रीय सतर्कता आयोग,केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), पुलिस अधिकारियों,किसी मंत्रालय या किसी विभाग या राष्ट्रपति सचिवालय को भी शिकायत की जा सकती है।