सूचना का अधिकार अधिनियम -2005
वांछित सूचना आरटीआई अधिनियम 2005 2005 द्वारा जारी किया जा सकता है:
एक आवेदन जमा करने के साथ, फोटो पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी के साथ एक प्रमाण के रूप में कि आवेदक भारत का नागरिक है, (आरटीआई अधिनियम का अनिवार्य यू / एस 3) डीएमडब्ल्यू रिसेप्शन कार्यालय में पीआईओ डीएमडब्ल्यू / पटियाला को संबोधित किया गया, जिसमें रुपये का शुल्क शामिल है। 10 / - नकद या एफए और सीएओ / डीएमडब्ल्यू पटियाला के पक्ष में आईपीओ / डीडी ड्राफ्ट / बैंकर चेक सहित।
फोटो पहचान पत्र निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है:
मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र / राज्य सरकारों द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र, फोटोग्राफ के साथ छात्र पहचान पत्र, फोटोग्राफ के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक, फोटो के साथ क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड और फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा।
समय:
आवेदन सभी कार्य दिवसों पर 09.30AM से 12.30PM और 14.15AM से 16.30PM सोमवार से शुक्रवार तक और 09.30 A.M.to 12.00 P.M. से जमा किया जा सकता है। शनिवार को ।
संबंधित अधिकारी
श्री.शेर सिंह, सीनियर ईडीपीएम
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी)
फोन नं।: 6130 (रेलवे)
0175-2396130 (बीएसएनएल) |
श्री.राजेश बंसल, सीएमएम- II
(आरटीआई अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी)
फोन नं।: 6100 (रेलवे)
0175-2306239 (बीएसएनएल)
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